ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
SIR के 14 फैसलों पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR से जुड़े करीब 14 अहम फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा कि फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए थे या नहीं। यदि किसी फैसले में कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन पाया गया, तो उसे रद्द किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान Form-6 में किए गए कथित बदलाव का मुद्दा भी उठा। CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने Form-6 में किसी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है और रिकॉर्ड से यह देखा जाएगा कि बदलाव किसने किया।
वहीं चुनाव आयोग ने अपने पक्ष में कहा है कि 24 जून 2025 के बिहार SIR आदेश के दौरान Form-6 के साथ एक घोषणा जोड़ी गई थी। मामले में दो PIL दाखिल हैं। राकेश कुमार सिंह की ओर से एडवोकेट विकास सिंह और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका में सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी पेश हुईं।
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