पति की हत्या के मामले में रविता और प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा
मेरठ कोर्ट ने 547 दिन बाद सुनाया फैसला
रविता, अमरदीप
मेरठ जिला कोर्ट ने पति की हत्या कर शव को सांप से डसवाने के मामले में रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। वारदात के 547 दिन बाद आए फैसले से पहले शुक्रवार को दोनों की बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनी गई।
ADJ-12 जयवीर सिंह नागर ने दोनों से पूछा कि वे क्या सजा चाहते हैं। रविता ने अपने तीन छोटे बच्चों की देखभाल की गुहार लगाई। वहीं, अमरदीप ने कहा कि उसके बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है। अपनी बात रखने के बाद दोनों रोने लगे।
फैसले में जज ने कहा कि केवल काट डालना ही जघन्य अपराध नहीं है। उन्होंने पत्नी द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखने की परंपरा का जिक्र करते हुए इस कृत्य को माफी के योग्य नहीं माना। कोर्ट ने अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में रखा।
मेरठ कोर्ट ने तीन दिनों में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को भी मृत्युदंड दिया गया था।
यह भी पढ़ें