Saturday, 1 August 2026

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रेलवे को नसीहत: 'सेकंड क्लास पैसेंजर' शब्द का इस्तेमाल न करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-यात्री की नहीं, कोच की श्रेणी बताई जाए

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सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे में यात्रियों की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि 'सेकंड क्लास पैसेंजर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि भारत के सामाजिक इतिहास को देखते हुए किसी व्यक्ति को इस तरह संबोधित करना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि भविष्य में श्रेणी का उल्लेख यात्री के बजाय केवल कोच या डिब्बे के संदर्भ में किया जाए।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिक भर्ती से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

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