Sunday, 2 August 2026

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NEET परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर रोक के मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

केंद्र ने कहा- 'टेलीग्राम नया डार्क वेब बन चुका है, कंपनी ने आदेश को बताया गलत

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NEET परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET की दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि टेलीग्राम अब "नया डार्क वेब" बन चुका है, जहां से कई अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। सरकार का दावा है कि NEET पेपर लीक मामले में भी टेलीग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था, जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। केंद्र सरकार ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया गया है। साथ ही कंपनी को 30 जून तक मैसेज एडिट करने वाला फीचर बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि 21 जून को होने वाली NEET परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है।

वहीं टेलीग्राम ने कोर्ट में कहा कि उसने सभी नियमों का पालन किया है और केंद्र सरकार का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। कंपनी का दावा है कि उसके भारत में करीब 15 करोड़ यूजर्स हैं और इस फैसले से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टेलीग्राम ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों ने किसी चैनल को ब्लॉक करने की सिफारिश नहीं की थी, फिर भी मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया। फिलहाल मामले में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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