Sunday, 2 August 2026

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ज्ञानवापी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और संभल विवाद: सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव दोनों पक्षों ने ठुकराया

हिंदू और मुस्लिम पक्ष बोले, अदालत के फैसले से होगा विवाद का समाधान

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ज्ञानवापी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और संभल विवाद में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव दोनों पक्षों ने ठुकराया

वाराणसी के ज्ञानवापी, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 'समाधान समारोह 2026' पहल के तहत इन मामलों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए दोनों पक्षों को मध्यस्थता का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, दोनों पक्षों ने स्पष्ट कर दिया कि वे अदालत की प्रक्रिया के जरिए ही अंतिम फैसला चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21 से 23 अगस्त तक 'समाधान समारोह' के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य आपसी सहमति से लंबित मामलों का निपटारा करना है। हालांकि, इन तीनों संवेदनशील मामलों में फिलहाल मध्यस्थता की संभावना नहीं बन सकी।

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तीनों विवादों में हिंदू पक्ष संबंधित स्थलों को मंदिर बताते हुए पूजा के अधिकार, सर्वे और मंदिर बहाली की मांग कर रहा है। वहीं, मुस्लिम पक्ष मस्जिदों की मौजूदा कानूनी स्थिति बनाए रखने और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत नए दावों को खारिज करने की मांग कर रहा है।

अब इन सभी मामलों की सुनवाई संबंधित अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में नियमित रूप से जारी रहेगी। अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आएगा।

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