Thursday, 17 September 2026

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फर्जी AI कंटेंट के आधार पर दिए गए NCLT के फैसले को किया रद

AI पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- गलत इस्तेमाल न्याय के लिए विनाशकारी

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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में AI के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत बताई

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा कि उसमें AI से तैयार किए गए फर्जी कानूनी उदाहरणों का सहारा लिया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि AI एक उपयोगी तकनीक है, लेकिन बिना मानवीय जांच के उस पर पूरी तरह निर्भर होना न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया के हर स्तर पर इंसानी निगरानी अनिवार्य रहनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने AI के ऐसे दुरुपयोग की तुलना मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी खतरनाक गैस से करते हुए कहा कि यह चुपचाप न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि फर्जी और काल्पनिक सामग्री पर आधारित निर्णय न्याय की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।

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