Tuesday, 15 September 2026

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जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत में 11 बूथों पर 16 सितंबर को फिर से होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग का फरमान, मतगणना के दौरान 11 बूथों की ईवीएम मशीन में नहीं हो पाई प्रोपर काउंटिंग, मशीन में खराबी की आशंका

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नगरीय निकाय आम चुनाव-2026:

जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका में मेयर-चेयरमैन के चुनाव को स्थगित करने की वजह सामने आ गई है। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत के कुछ मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी पायी गई। चार निकायों में 11 बूथ की ईवीएम मशीन खराब पाई गई। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने तकनीकि जानकारी लेने के बाद इन 11 बूथों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान और काउंटिंग तक इन चार निकायों में मुखिया का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिन 4 निकायों के 11 बूथ पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान होना है, उनमें ये नाम शामिल हैं।

जयपुर नगर निगम

  1. वार्ड संख्या 09 के बूथ संख्या 111
  2. वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 235
  3. वार्ड संख्या 25 के बूथ संख्या 343
  4. वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 एवं 484

जोधपुर नगर निगम

  1. वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338

कोटा नगर निगम

  1. वार्ड संख्या 87 के बूथ संख्या 99
  2. वार्ड संख्या 44 के बूथ संख्या 448
  3. वार्ड संख्या 11 के बूथ संख्या 576

सुकेत नगरपालिका

  1. वार्ड संख्या 04 के बूथ संख्या 5

पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।

कनीकी खराबी की शिकायत

आयोग को इन मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने पाया कि इन मतदान केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित मतों की संख्या निकटतम प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बीच मतों के अंतर से अधिक है। इसे देखते हुए आयोग ने पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है।

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16 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा पुनर्मतदान

आयोग के निर्देशानुसार इन मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान की मतगणना 17 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे से निर्धारित स्थान पर की जाएगी।

पुनर्मतदान की तारीख, समय और मतदान केंद्र की जानकारी संबंधित चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित रूप से दी जाएगी। साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को भी पुनर्मतदान की सूचना दी जाएगी। संबंधित नगरपालिका, मतदान केंद्र तथा निर्वाचन क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी इसकी सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

केवल अधिकृत मतदाता ही कर सकेंगे मतदान

आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मतदान में केवल वही मतदाता मतदान कर सकेंगे, जो संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हैं। आवश्यकता होने पर ईवीएम में उपयोग के लिए मतपत्र एवं निविदत्त मतपत्र नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पुनर्मतदान के बाद मूल मतदान में प्रयुक्त ईवीएम को सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।

स्याही का निशान मिटाकर फिर से स्याही लगाई जाएगी

मूल मतदान के दौरान मतदाता की बाईं हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगाई गई स्याही के निशान को मिटाने के बाद पुनर्मतदान में फिर से स्याही लगाई जाएगी। इस बार भी स्याही का निशान इस प्रकार लगाया जाएगा कि वह नाखून के प्रारंभिक भाग से अंगुली के प्रथम भाग तक दिखाई दे। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पुनर्मतदान की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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